जलदाय विभाग ने नए पानी के कनेक्शन के लिए 12 साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की
जयपुर राजस्थान
जलदाय विभाग की में 12 साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो गई है अर्थात नई पानी के कनेक्शन पर एल फार्म दिया जाएगा जो वर्ष 2008 के बाद बंद कर दिया गया था अब सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के जल संबंध अनिवार्य रूप से पंजीकृत नलकार से ही करवाना होगा एल फॉर्म के जरिए पेयजल सप्लाई के दौरान साफ पानी आए इसकी जिम्मेदारी तय होगी
अब यह अनिवार्य
सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के जल संबंध अनिवार्य रूप से पंजीकृत नलकार से ही करवाए जाएंगे। नलकार का पंजीकरण खण्ड कार्यालय में किया जाएगा एवं पंजीकृत नलकार का कार्यक्षेत्र पंजीकरण प्राधिकारी के अधीन क्षेत्र तक सीमित रहेगा। नलकार का पंजीकरण शुल्क व नवीनीकरण शुल्क विभागीय परिपत्र के अनुसार होगा। पंजीकरण अवधि पांच साल तक के लिए होगा। इसके उपरांत निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा। आवेदन के साथ नलकार की ओर से दस हजार रुपए की प्रतिभूति निक्षेप एफडीआर के रुप में पंजीकरण अवधि तक के लिए जमा करवानी होगी।