कोरोना गाइड लाइन पालना नही करने पर मैरिजहोम संचालक व आयोजनकर्ता के विरूद्ध होगा मुकदमा दर्ज
बयाना/भरतपुर/राजीव झालानी
बयाना 23 नवम्वर। मौसम के बदलाव के साथ ही एक बार फिर से कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। सोमवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम व गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर सुनील आर्य की अध्यक्षता में यहां के मैरिज होम संचालकों की बैठक आहूत की गई जिसमें उन्हें कोरोना गाइड लाइन के नियमों की जानकारी देते हुए उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया और बताया कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी शादी विवाह या उत्सव आदि समारोह में सौ से अधिक लोग शामिल नही हो पाए और सोशल डिस्टैंस, मास्क लगाने व हैंड वाश सेनेटाइजर आदि की पालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि बिना मास्क पाए जाने पर 500 रूप्ए प्रति व्यक्ति जुर्माना व बिना मजिस्ट्रैट सूचना के कोई भी आयोजन करते पाए जाने पर 5000 रूप्ए जुर्माना एवं 100 से अधिक की भीड होने पर 25000 रूप्ए जुर्माना मौके पर ही वसूल किया जाएगा तथा सरकार की गाइड लाइन की पालना नही करने पर आयोजनकर्ता व मैरिज होम संचालक के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।