नशा मुक्ति केन्द्र श्रीगंगानगर में हत्या के आरोपी की जमानत हुई स्वीकार
गजसिंहपुर (लूणकरणसर, बीकानेर/सूरज गुगलानी) आशा नशा मुक्ति केन्द्र कालिया रोड श्री गगॉनगर मे दिनाकं 28 जुलाई को घमूडवाली निवासी नरेश जाट की मौत हुई थी। जिस पर मर्ग दर्ज करने के बाद मतृक के भाई की शिकायत पर नशा मुक्ति केन्द्र से सीसीटीवी फुटेज व विडियो मे मतृक के साथ मारपीट होना दर्शाया गया था जिस पर सदर थाना पुलिस ने सीसीटीवी विडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर केन्द्र संचालक सहित पांच लोगों को मुलज़िम माना। जिसमे कवंरपुरा निवासी नवीन बिश्नोई के ख़िलाफ़ धारा 302,147,148 मे चालान पेश किया। जिसके विरूद्ध नवीन बिश्नौई की और से अधिवक्ता सीताराम गोदारा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे जमानत पेश कर दलील दी गई की प्राथी को झुठा फँसाया गया है। मतृक के शरीर पर कोई भी चोट नहीं है जिससे व्यक्ति मर जाए। पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट मे भी मरने का कोई कारण नही बताया गया है। मतृक को मिर्गी के दोरे पड़ते थे, और वह नशा करने का आदि था। अधिवक्ता सीताराम गोदारा की समस्त दलीलों को स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर नवीन बिश्नौई को जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है।