प्राणघातक हमले के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा
भीलवाडा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी सुनील उर्फ सोनू पाराशर को 5 वर्ष का कारावास की सज़ा ओर दस हजार रुपये के अर्थदण्ड सुनाया । अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में तथ्यों के अनुसार परिवादी शंभू लाल पाराशर ने पुलिस थाना फुलिया कला में रिपोर्ट दर्ज करवाई की दिनांक 20 नवंबर 2016 को सुबह 6:00 बजे उसके छोटे भाई नवरत्न पाराशर की पुत्री सुनीता पाराशर जब अपने घर में झाड़ू निकाल रही थी तो अचानक मुलजिम सुनील उर्फ सोनू पाराशर घर की दीवार फांद कर घर में आ घुसा और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया जिससे सुनीता के गले में काफी गहरा घाव हो गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी मुलजिम वहां से भाग गया मुलजिम से परिवार को जान माल का खतरा है इत्यादि ये रिपोर्ट फुलिया थाने में पेश की गई जिस पर फुलिया थाने दारा मुल्जिम के खिलाफ अंतर्गत धारा 307,324 ओर 452 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 13 साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 14 दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए , इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश श्रीमान सुनील कुमार ओझा ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए अभियुक्त सुनील उर्फ सोनू को प्राणघातक हमले के लिए धारा अंतर्गत 307,324 ओर 452 भारतीय दंड संहिता के आरोपी मानते हुये अभियुक्त को दोषी करार देते हुए धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 5 वर्ष के कठोर कारावास सजा व ₹1000 अर्थदंड के आदेश व धारा 452 भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष ओर 5000 रुपये का अर्थदंड ओर धारा 324 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष की सजा का आदेश सुनाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की।