बाजार खोलने को लेकर राजस्थान गृहविभाग की नई गाइडलाइन जारी, जाने किस किस चीज की खुलेंगी दुकाने, क्या रहेगा बंद
इतने कम समय समय के लिए दुकान खोलने की स्थिति में बाजारों में उमड़ पड़ेगी ग्राहकों की भीड़, क्या बाजारों में हो पाएगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना???? कम समय के लिए बाजार खोलने की स्थिति में क्या प्रशासन करा पाएगा लोगों से कोविड नियमो की पालना
जयपुर (राजस्थान/ डेस्क रिपोर्ट) राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी, 3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नए निर्देश, सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित
- - कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे
- - ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
- - शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णता बंद रहेगा
- - खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे
- - सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे
- - मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेगी
- - डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी
- - कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे
- - प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे
- - निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे
- - विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर कबीर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी
- - विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी
- - बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे
- - निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी
- - शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा