उपनगर पुर की कलंदरी मस्जिद को लेकर कौमी एक्शन कमेटी ने दर्ज कराई आपत्ति

Sep 6, 2021 - 23:03
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उपनगर पुर की कलंदरी मस्जिद को लेकर कौमी एक्शन कमेटी ने दर्ज कराई आपत्ति

भीलवाड़ा (राजस्थान/ राजकुमार गोयल) भीलवाड़ा जिले के उपनगर पुर की तिरंगा पहाड़ी पर स्थित कलंदरी मस्जिद के विवाद में आज सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला कलेक्टर  द्वारा ली जा रही पक्षकारों की मीटिंग से पूर्व स्थानीय कौमी एक्शन कमेटी की ओर से जिला संयोजक हाजी अब्दुल जब्बार सोलंकी, महासचिव शहजाद खान, असलम लोहार, एवं रफीक मोहम्मद की ओर से लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई गई जिला कलेक्टर को लिखे गए पत्र में एक्शन कमेटी ने बताया कि पुर स्थित कलंदरी मस्जिद को जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी ने अवैध रूप से 65 लाख रुपये  का लेनदेन कर अंजुमन कमेटी पुर के तत्कालीन सदर,  नायब सदर से सांठगांठ कर 19 अप्रैल 2012 को ढहा दिया था, घटना के तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय में फैले आक्रोश और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने इंतजामिया कब्रिस्तान कमेटी गांधीनगर के आर्थिक सहयोग से राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलंदरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया जो आज यथावत है जिंदल सा कंपनी ने लीज एग्रीमेंट के विरुद्ध धार्मिक स्थल कलंदरी मस्जिद को रास्ते से हटा कर पहाड़ी में स्थित करोड़ों रुपए के आयरन एवं खनिज को प्राप्त करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज करवाई जिसके तहत आज  6 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की गई क्योंकि कौमी एक्शन कमेटी भीलवाड़ा घटना से लेकर अब तक कलंदरी मस्जिद की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सामाजिक एवं कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रही है तथा कमेटी ने मस्जिद की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दर्ज करवाई जिसके तहत निचली अदालत को प्रॉपर सुनवाई के निर्देश जारी किए गए थे इसलिए स्थानीय कौमी एक्शन कमेटी भीलवाड़ा ने आज निर्धारित जिला कलेक्टर की सुनवाई के तहत आपत्ति दर्ज करवाते हुए लिखा है कि कलंदरी मस्जिद जो वक्फ प्रॉपर्टी है और राजस्थान वक्फ बोर्ड के गजट नोटिफिकेशन 1965 में क्रम संख्या 95 पर वक्फ धरोहर के रूप में दर्ज है जिसे मिटाया या हटाया नहीं जा सकता कलंदरी मस्जिद को ढहा कर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण कंपनी के डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ थाना प्रताप नगर में 19 अप्रैल 2012 को एफ आई आर दर्ज होकर चालान पेश हो चुका है और प्रकरण स्थानीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है कलंदरी मस्जिद ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक अहम मुद्दा है जिसको आर्थिक दृष्टिकोण से जोड़ा नहीं जा सकता तथा इस्लामिक शरीयत के मुताबिक मस्जिद जो वक्फ जायदाद है उसे ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है और ना ही उसकी एवज में किसी तरह की कोई सौदेबाजी की जा सकती है इसलिए  कौमी एक्शन कमेटी ने आपत्ति दर्ज करा कर जिला कलेक्टर से कलंदरी मस्जिद की पूर्ण सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने की मांग की है।
 

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