कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख राजस्थान सरकार का फैसला, स्कूल-कॉलेज किए बंद
जिला कलेक्टर को दिए कर्फ्यू लगाने के अधिकार
जयपुर:- देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए जहां कई राज्यों में स्थिति गंभीर बनी हुई है ऐसे में राजस्थान प्रदेश में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं जिस को मध्य नजर रखते हुए आज राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 को लेकर विशेष बैठक आयोजित की
कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आग अभी 15 दिन के लिए सख्त कदम उठाए है जिनमें
- कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी नई गाइडलाइन 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक रहेगी प्रभावी जिसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम ,मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क आदि को बंद रखने का फैसला लिया है साथ ही रेस्टोरेंट वह होटलों में टेक-अवे और डिलीवरी पर रहेगी छूट
- जिला कलेक्टर को दिए कर्फ्यू लगाने के अधिकार जिले में कोरोना संक्रमण के रोगियों की स्थिति को देखते हुए रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लगाया जा सकता है कर्फ्यू।।। इसके अलावा रात 8:00 बजे से पहले या दिन में कर्फ्यू लगाने के लिए राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति
- वर्क फ्रॉम होम को किया जाएगा प्रोत्साहित राजकीय कार्यालय में आवश्यकता अनुसार 75% कार्मिकों को कार्य हेतु बुलाया जाएगा बाकी शेष कर्मचारी या कार्मिक work-from-home की स्थिति में होंगे
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन और पोर्टल पर ही अपडेट करनी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, साथ ही राज्य के बाहर आने जाने वाले यात्रियों की होगी थर्मल स्कैनिंग
- कक्षा एक से कक्षा 9 तक की शैक्षणिक अच्छे रहेंगी उड़ते बंद कक्षा एक से कक्षा पास तक के स्कूल पहले से ही थे बंद।।।।
- कॉलेजों की अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा सभी यूजी/पीजी की नियमित कक्षा गतिविधियां रहेंगी बंद प्रायोगिक कक्षा हेतु विद्यार्थी लिखित अनुमति के पश्चात ही जा सकेंगे महाविद्यालय....
- राजस्थान सरकार ने शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या एक बार फिर घटा दी है अब शादी में सिर्फ 100 लोगों के ही सम्मानित होने की अनुमति होगी शादी समारोह में होटल और गार्डन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग की होगी कार्यवाही।।।।
किसी भी गार्डन या मैरिज होम में कोविड-19 प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उस में प्रचलित गतिविधियों के अंतर्गत किया जा सकता है सील
- शहरों के विभिन्न इलाकों में सभी विभागों के अधिकारियों की विशेष टीमों को एंटीक्विटी एम के रूप में किया जा सकता हैं तैनात
- मास्क नहीं पहनने वालों और सोश्यल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरत सकती है पुलिस। दुकानों को सील करने के अलावा लगाया जा सकता है भारी जुर्माना। वही बैठक के लाइव प्रसारण के द्वारा CM गहलोत ने पुलिस- प्रशासन एवं स्वायत्त शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन ओं की पालना करते हुए बाजार में मास्क तथा उचित दूरी के नियमों की पालना में होने पर संबंधित दुकान अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को 72 घंटे के लिए सील करने की सख्त कार्यवाही करें
- यदि किसी व्यक्ति संस्था प्रतिष्ठान द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन 2005 के अंतर्गत सीलिंग करने या शास्ति लगाने की कार्यवाही की जाएगी
प्रदेश में दूसरी लहर के साथ लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आमजन से जी एक्सप्रेस न्यूज़ के विशेष अपील है कि वे सभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करें अपनी बारी आने पर अपने नजदीकी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण करवाएं एवं और लोगो को भी प्रेरित करें