चिरंजीवी बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों को पंजीयन नियमों में शिथिलता देने से मिलेगी नागरिकों को राहत - गैसावत
मकराना (नागौर,राजस्थान) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों को पंजीयन नियमों में शिथिलता देने की मांग कांग्रेस के नागौर जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत द्वारा राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से की गई। गैसावत ने मंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई थी। जिसके अंर्तगत राजस्थान देश में एक मात्र राज्य जहां सभी वर्गों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना के तहत आमजन योजना के तहत पंजीकृत किसी भी निजी चिकित्सालय में निःशुल्क ईलाज करवा सकता हैं। गैसावत ने बताया कि योजना में पंजीकरण हेतु चिकित्सालय का राजस्थान प्रदूषण कैंट्रोल बोर्ड में 2 वर्ष पुराना पंजीयन होना अनिवार्य हैं। ऐसे में कई निजी चिकित्सालयों का चाहते हुए भी योजना में पंजीयन नहीं हो रहा हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मकराना में लगनशाह मेमोरियल हॉस्पिटल भी आमजन को चिरंजीवी योजना के तहत ईलाज देने का इच्छुक हैं परंतु नियमों के कारण लगनशाह हॉस्पिटल सहित राज्य के कई निजी चिकित्सालयों का पंजीयन नहीं हो रहा हैं। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सालयों का पंजीकरण होने से मुख्य जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक नागरिकों को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही निःशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। गैसावत ने योजना के तहत निजी चिकित्सालयों को पंजीकरण नियमों में शिथिलता देने की मांग की हैं। जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ पहुंचाया जा सकें।
- रिपोर्ट- मोहम्मद शहजाद