भीलवाड़ा शाहपुरा गांव (सांखलिया) बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में रामकिशन गुर्जर की जमानत हाईकोर्ट ने की मंजूर
भीलवाड़ा (राजस्थान) एक वर्ष पूर्व सांखलिया गांव में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई,जिसकी जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर की, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर ने बताया कि शाहपुरा तहसील के फुलिया कलाँ थाना क्षेत्र में स्थित सांखलिया गांव में एक वर्ष पूर्व घीसा लाल गुर्जर की 22 जनों ने मिलकर लाठियों व कुल्हाड़ी से हत्या कर दी उक्त मामले में नतीजा अनुसंधान में 22 जनों में से 8 को मुलजिम माना जिसमें 1-नारायण गुर्जर 2-बैनाथ गुर्जर 3-रामधन गुर्जर 4-बालू गुर्जर 5-बंशी गुर्जर 6-छोटू गुर्जर 7-बाल अपचारी प्रधान गुर्जर 8- हरजी गुर्जर इनके खिलाफ चालान पेश किया गया था अन्य के खिलाफ सीआरपीसी के अंतर्गत पेंडिंग रखा गया ततपश्चात केवल रामकिशन गुर्जर के खिलाफ चालान पेश किया गया था,व पूर्व में पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया वह बाद अनुसंधान मे रामकिशन गुर्जर पिता रायमल गुर्जर निवासी सांखलिया (शाहपुरा )को भी गिरफ्तार किया गया था जिसका जमानत का प्रार्थना पत्र शाहपुरा अपर सेशन न्यायालय द्वारा 16.04.2021को खारिज किया गया था । व उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया तत्पश्चात जोधपुर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर ने जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी रामकिशन गुर्जर की जमानत अर्जी गुरुवार को मंजूर कर ली ।
- रिपोर्ट- बृजेश शर्मा