ग्रामीण विकास राज्य सेवा-2007 की कनिष्ठ श्रृंखला में सीधी भर्ती और पदोन्नति का 50-50 होगा अनुपात
अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का जताया आभार
जयपुर (राजस्थान) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई केबिनेट की बैठक में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे केबिनेट के इस निर्णय से संशोधित किया जाकर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात 50-50 प्रतिशत किया गया है। इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा।
राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री (अजमेर संभाग ) महबूब ने शाहपुरा में बताया कि केबिनेट के इस निर्णय से सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्रता से भरा जा सकेगा। साथ ही, लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी। अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।
राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल डारा तथा प्रदेश महामंत्री मुरारीलाल पारीक ने राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय को पंचायती राज के इतिहास में ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का आभार व्यक्त किया है। साथ ही भीलवाड़ा जिले से संघ के जिला अध्यक्ष जुगलकिशोर शर्मा, जिला मंत्री जितेंद्र गुरनानी, ओमप्रकाश, गणेशनारायण सहित सभी अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।