धूम्रपान निषेध अधिनियम में दो आरोपी गिरफ्तार
कुम्हेर/भरतपुर/सुरेश चंद
कुम्हेर - थाना पुलिस ने धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कस्बे में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए दो जनों को गिरफ्तार किया है।
कुम्हेर थाना पुलिस ने रवि निवासी राजीव गांधी स्कूल के पास कुम्हेर तथा उमेश निवासी हेलक दरवाजा कुम्हेर के विरुद्ध धूम्रपान सामग्री बेचने पर धूम्रपान निषेध अधिनियम में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
दिसंबर 2015 में भारतीय संसद में पास हुए नए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किसी नाबालिग को सिगरेट या तंबाकू के उत्पाद बेचने या पेश करने की सख्त मनाही है. 15 जनवरी 2016 से देश भर में लागू हुए इस कानून में ऐसा करना दण्डनीय अपराध माना जाएगा और दोषी को 7 साल तक की जेल और अधिकतम एक लाख रुपए का जुर्माना होगा. इस एक्ट में किसी गंभीर अपराध में आरोपी 16 से 18 साल के लोगों पर भी एक वयस्क की ही तरह मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान है