राजकीय राजस्व को नुकसान पहुंचाने एवं लापरवाही बरतने के कारण ग्राम विकास अधिकारी को किया गया निलंबित
तखतगढ़ (पाली, राजस्थान/ बरक़त खान) पंचायत समिति सुमेरपुर की ग्राम पंचायत साण्डेराव के ग्राम विकास अधिकारी चेतन राम रावल को राजकीय कार्य में राजस्व को नुकसान पहुंचाने एवं लापरवाही बरतने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश ने आदेश जारी ग्राम पंचायत साण्डेराव में गोचर भूमि की नीलागी अंग्रेजी बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने का ठेका प्रक्रिया में राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने की शिकायत प्राप्त होने पर विकास अधिकारी, पं.स. सुमेरपुर द्वारा जांच करवाई गई, जिसमें सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साण्डेराव को दोषी बताये जाने पर श्री चेतनराम रावल, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साण्डेराव को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन आरोप पत्रादि जारी किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुमेरपुर द्वारा सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत साण्डेराव को ग्राम पंचायत साण्डेराव की गोचर भूमि में हो रहे अवैध अंग्रेजी बबुल की कटाई को रोकने के लिए निर्देशित किया गया।
विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर ने कमेटी का गठन कर 17 जनवरी को मौका मुआयना करवाया गया। मौके पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को उपस्थित होने हेतु दुरभाष पर अवगत करवाया गया, परन्तु सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मौके पर उपस्थित नही हुए। मौके पर सरपंच पति पंचायत सहायक उपस्थित हुए। गौचर भूमि खसरा नम्बर 2177 एवं 2182 में अवैध काटे गये अंग्रेजी बबुल एवं लकड़ियों से बनाये गये कोयलों की बोरियों की विडियोग्राफी करवाई गई एवं चार अलग-अलग स्थानों पर कुल 215 कोयलों से भरी हुई बोरियां मौके पर पाई गई। जो सरपंच पति के हवाले कर उक्त कमेटी के समक्ष विडियोग्राफी करवाई गई। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी श्री चेतनराम रावल को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन आरोप पत्रादि जारी करने के बावजूद भी नियम विरूद्ध निलामी को नहीं रोका एवं ठेकेदार से मिलीभगत कर कोयला बनाना जारी रखवाया।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 298 (1) के अन्तर्गत प्रावधानों के तहत चेतन राम रावल, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साण्डेराव, पं.स. सुमेरपुर को निलम्बित किया गया है। इनका निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय जिला परिषद, पाली किया गया।