चुनाव से पहले बानसूर में होर्डिंग और पोस्टरों का हटाने का आदेश"
बानसूर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जारी होते ही जिले में आचार संहिता का डंडा चलना शुरू हो गया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग-बैनर और पोस्टरो को हटवाने का काम शुरु कर दिया है। आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के होर्डिंग तथा बैनर-पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया। बानसूर नगरपालिका प्रशासन ने शहर में अभियान चलाकर चौक-चौराहों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के बैनर व पोस्टर हटाकर जब्त कर लिए। वही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायत इस काम में जुट गई है।
चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव कराने की तारीख तय करने के बाद से ही बानसूर शहर में नगर पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों और चौराहों से होर्डिंग्स व बैनर हटाए गए। जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नगर पालिका कर्मचारियों ने अभियान चलाकर शहर के चौक चौराहों से होर्डिंग-बैनर उखाड़ फेंके।
चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना जारी होते ही एसडीएम राहुल सैनी ने बानसूर उप खण्ड क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगाने की घोषणा कर दी। जिसको लेकर कर्मचारियों ने शहर के मुख्य चौक-चौराहों से होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाने का काम शुरु कर दिया है।
अगर बैनर पोस्टर नहीं हटाए तो होगी केस दर्ज
एसडीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर राजनीतिक पार्टी अगर बैनर पोस्टर नहीं हटाते है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एसडीएम ने कहा कि इसकी जानकारी सभी राजनीतिक पार्टी को दे दी गई है। इसके साथ ही सरकारी बैनर पोस्टर को हटाने का आदेश दिया गया है। जो देर रात तक हटा लिया जाएगा।