पात्र वंचित मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे :जिला प्रशासन की आमजन से अपील सभी डाउनलोड करें वोटर हेल्पलाइन ऐप

Oct 22, 2023 - 19:52
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पात्र वंचित मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे :जिला प्रशासन की आमजन से अपील सभी डाउनलोड करें वोटर हेल्पलाइन ऐप

कोटपूतली-बहरोड़ / भारत कुमार शर्मा

कोटपूतली-बहरोड़, 22 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है। मतदाता वोटर लिस्ट में घर बैठे अपना नाम वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से चैक कर सकता हैं (एपिक नंबर भर कर) निर्वाचन विभाग द्वारा 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर श्रीमती शुभम चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 
वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर फॉर्म 6 (फर्स्ट टाइम वोटर्स) अथवा फॉर्म 8 (शिफ्टिंग) के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद किए गए आवेदन विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए मान्य नहीं होंगे। श्रीमती चौधरी ने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 ए के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं।

 वोटर हेल्पलाइन ऐप की सुविधाएं 

•नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही नाम जुड़वाने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

- उपयोगकर्ता उम्मीदवारों के प्रोफाइल, आय-विवरण, संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण पा सकते हैं। साथ ही उन विवरणों को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकते हैं।

- उपयोगकर्ता किसी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

- ऐप मोबाइल उपयोगकर्ता के क्षेत्र में चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी भी उपलब्ध करवाता हैं। - ऐप में मतदाताओं, चुनाव, ईवीएम और नतीजों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हैं।

- नागरिक मतदान अधिकारियों (बीएलओ, ईआरओ, डीईओ और सीईओ) का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कॉल कर सकते हैं।

• चुनावी सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और उनके निपटान को स्थिति को ट्रैक करने का भी विकल्प है उपयोगकर्ता अन्य शिकायतों के लिए राष्ट्रीय संपर्क केंद्र को 1800111950 पर या राज्य संपर्क केंद्र को 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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