जिला कलक्टर ने कोटपूतली-बहरोड़ के मतदाताओं के नाम जारी की विनम्र अपील,शांतिपूर्ण तरीके से शत प्रतिशत मतदान का आह्वान
कोटपुतली बहरोड़ (भारत कुमार शर्मा) जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 में 25 नवंबर मतदान दिवस की पूर्व संध्या कोटपूतली-बहरोड़ जिले के सभी 04 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि जनता के लिए देश एवं राज्य की शासन व्यवस्था चलाते हैं। अपना स्वशासन स्थापित करने के लिए चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई हैं जिसमें जनमत को सर्वशक्ति सम्पन्न बनाया गया हैं। चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव हैं।उन्होंने जिले के सभी सम्मानित मतदाताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी जिलें की अपणायत से परिपूर्ण संस्कृति को कायम रखते हुए राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्भीक होकर बिना किसी दबाव, पक्षपात व प्रलोभन के मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का शान्तिपूर्वक प्रयोग करते हुए अच्छे, सुयोग्य एवं मनपसन्द उम्मीदवार का चुनाव जनप्रतिनिधि के रूप में करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव तिथि 25 नवम्बर 2023 शनिवार को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र एवं मतदाता पर्ची के साथ अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें तथा साथ-साथ अपने आस-पड़ौसियों एवं नाते रिश्तेदारों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित कर शत-प्रतिशत मतदान करने एवं करवाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके मतदाता सूची में अपना नाम एवं मतदान केन्द्र के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। शुभम् चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक-एक वोट अमूल्य हैं। अतः मेरी सभी धर्मावलम्बियों, पंथों के अनुयायियों सर्व समाज के बुजुगों, पुरूषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, युवाओं एवं किन्नरसमाज के मतदाताओं से अपील है कि 25 नवम्बर, शनिवार के दिन कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखते हुए शान्तिपूर्वक शत-प्रतिशत मतदान करेंगे तथा राजस्थान राज्य में लोकतंत्र को सशक्त बनाते हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले का मान बढायेंगे।यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो निम्न 12 मान्य दस्तावेज से भी मत का प्रयोग कर सकते है-
- 1. आधार कार्ड
- 2. मनरेगा जॉब कार्ड
- 3. पेनकार्ड
- 4. ड्राईविंग लाइसेंस
- 5. भारतीय पासपोर्ट
- 6. पेंशन दस्तावेज
- 7. फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक
- 8. सांसदों या विधायकों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र
- 9. केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
- 10. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमाकार्ड
- 11. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्टकार्ड
- 12. सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को जारी डिसेबिलिटी कार्ड