अलवर : ASI हाकमदीन को 4 साल की जेल :रिश्वत मामले में एसीबी कोर्ट ने सजा सुनाई

Dec 7, 2023 - 18:20
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अलवर : ASI हाकमदीन को 4 साल की जेल :रिश्वत मामले में एसीबी कोर्ट ने सजा सुनाई

अलवर ,राजस्थान 
अलवर जिले के रामगढ क्षेत्र निवासी ASI हाकमदीन 2017 में रैणी थाने में ASI पद पर थे और अब SI है। जहाँ 2017 में रैणी थाने में केस में FR लगाने के नाम पर 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद रिश्वत के मामले की शिकायत ACB को दी। तब 12 जून 2017 को रिश्वत मामले का सत्यापन किया गया।  रिश्वत मांगने के मामले में हाकमदीन ने 10 हजार रुपए लेते ट्रैप किया गया। इस मामले में अब कोर्ट ने हाकमदीन को 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जमीन का विवाद
कोर्ट के आदेश और दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च 2017 को एसीबी को परिवादी रामगोपाल पुत्र रामसहाय मीणा निवासी बहादरपुर रैणी ने लिखित शिकायत दी थी कि उसके भाई छोटे लाल व पून्याराम ने एक बीघा जमीन 2017 में रामनिवास को दो लाख 80 हजार रुपए में बेचान करना तय हुआ। शुरू में 1 लाख 97 हजार रुपए ले लिए थे। शेष रुपए रजिस्ट्री के समय 5 मई 2017 का देना तय हुआ था। रजिस्ट्री रामनिवास के भाई के नाम कराना तय हुआ था। जब रजिस्ट्री करा ली और साइन हो गए। उसके बाद बाकी पैसे देने से मना कर दिया। कुल करीब 93 हजार रुपए नहीं दिए। यह कहा कि रजिस्ट्री पर साइन हो गए हैं। कोर्ट से रजिस्ट्री करा लेंगे। लेकिन हमने रामनिवास को पैसे वापस लौटा दिए और कौशल्या देवी को 2 लाख 90 हजार रुपए में जमीन बेच दी। इसकी रजिस्ट्री 16 मई 2017 को करा दी।
जमींन विवाद में दर्ज हुआ मुकदमा  :-
इसके बाद रामनिवास ने रजिस्ट्री नहीं कराने के नाम पर कोर्ट से इस्तगासा कर मुकदमा रैणी थाने में दर्ज करा दिया। परिवादी पक्ष ने भी रामनिवास के खिलाफ भी एसपी को शिकायत दी। उसकी जांच रैणी थाने में आ गई। रैणी थानाप्रभारी हाकमदीन जांच अधिकारी थे।  इस मामले में एएसआई हाकमदीन ने परिवादी व उसके भाई को बंद करने की धमकी दी। इस केस में FR लगाने के नाम पर 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद रिश्वत के मामले की शिकायत ACB को दी। तब 12 जून 2017 को रिश्वत मामले का सत्यापन किया गया। रिश्वत मांगने के मामले में हाकमदीन ने 10 हजार रुपए लेते ट्रैप किया गया। इस मामले में अब कोर्ट ने हाकमदीन को 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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