विधि छात्र -छात्राओं को दी विधिक जानकारी

Feb 14, 2024 - 18:48
Feb 14, 2024 - 19:40
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विधि छात्र -छात्राओं को दी विधिक जानकारी

भरतपुर, 14 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान की अनुपालना में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय में किया गया। 

शिविर में अधिवक्ता पुनीत गर्ग द्वारा उपस्थित विधि छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों, कन्या भू्रण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 

शिविर में अधिवक्ता माधवेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आगामी राष्ट्रीय अदालत 9 मार्च 2024, पैन इंडिया कैम्पेन, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

  शिविर में अधिवक्ता शिल्पी जैन द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होने बताया कि साइबर अपराध ऐसी क्रिमीनल गतिविधि है जिसमें कम्प्यूटर, नेटवर्क डिवाईस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है। डाटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड, मोबाईल फ्राड एवं सेक्सटॉर्शन के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं इसके बचाव व सतर्कता के बारे में उपाय बताए गए। 

 शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. एम.एस. राजपुरोहित द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं कन्या भू्रण हत्या की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में महाविद्यालय की संयोजक महिला जागरूकता प्रो. सोडी मेधा, पैरा लीगल गतिविधि प्रभारी प्रो. राहुल कटारा, प्रतिषेध में महाविद्यालय के प्रोफेसर मनीषा सिंह, संग्राम सिंह, लवराज शर्मा, विक्रम सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भरतपुर के वरिष्ठ लिपिक राहुल गुप्ता उपस्थित रहे।

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