ऑनलाइन है भूमि रूपांतरण का कार्य -सैनी
बड़ागांव (उदयपुरवाटी/ सुमेरसिंह राव) नियमों की जानकारी के अभाव में एक साधारण किसान सरलता से अपनी कृषि भूमि का आवासीय वाणिज्य संस्थानिक या अन्य प्रयोजन हेतु रूपांतरण नहीं करा पा ता है, रूपांतरण संबंधी मोटे तौर पर नियम इस प्रकार हैं-
ग्रामीण क्षेत्रों में-
- 1.आवासीय यूनिट-एक किसान अपने स्वयं के रहवास हेतु रूपांतरण कराता है तो उसे आवासीय यूनिट कहा जाता है, आवासीय यूनिट में 4000 वर्ग मीटर तक भूमि के रूपांतरण का क्षेत्राधिकार तहसीलदार के पास है, दर ₹5 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी दर का 5% या यदि भूमि खरीदी हुई है तो क्रय कीमत का प्रति वर्ग मीटर का 5%, इनमें जो भी अधिक है वह देय होगी।
- 2.आवासीय परियोजना-
कोई खातेदार अपनी कृषि भूमि का आवासीय रूपांतरण कर कॉलोनी काटना चाहता है तो 10000 वर्ग मीटर तक उपखंड अधिकारी को 50000 वर्ग मीटर तक कलेक्टर को वह इससे अधिक राज्य सरकार को अधिकार है।
दर 7. 50 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 7.50 % या भूमि यदि क्रय की गई है तो क्रय कीमत का 7.50%,इनमें जो भी अधिक है वह देय होगी। - 3.वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ - कोई किसान वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण कराना चाहे तो 5000 वर्ग मीटर तक उपखंड अधिकारी, 50000 वर्ग मीटर तक कलेक्टर व उससे अधिक राज्य सरकार को अधिकार है।
दर -10/-प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी दर का दस प्रतिशत या यदि क्रय की गई है तो क्रय कीमत का 10% प्रति वर्ग मीटर जो भी अधिक है देय होगी। - 4.औद्योगिक प्रयोजनार्थ - उपखंड अधिकारी को 10000 वर्ग मीटर कलेक्टर को 50000 वर्ग मीटर व राज्य सरकार को इससे अधिक के अधिकार हैं। दर -₹5 प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी दर का 5% या क्रय करने की दशा में क्रय कीमत का 5% जो भी अधिक हो।
इसी प्रकार संस्थानिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई चिकित्सा इकाई सोलर विंड फार्म/ प्लांट आदि के लिए उपखंड अधिकारी कलेक्टर व राज्य सरकार को अधिकार हैं।
A .रूपांतरण संबंधी पत्रावली ऑनलाइन जमा करनी होगी हार्ड कॉपी 7 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
B.रूपांतरण पत्रावली के साथ नियत दर से शुल्क जमा के चालान की प्रति लगानी होगी।
C.कोई किसान अपनी खातेदारी भूमि में स्वयं के रहवास या पशुबाड़ा या कृषि यंत्र रखने हेतु 500 वर्ग मीटर तक बिना रूपांतरण कराए निर्माण कर सकता है।
D.ईंट भट्ठा क़जावा लघु उद्योग संस्थानिक प्रयोजन चिकित्सा इकाई एक एकड़ भूमि तक बिना रूपांतरण कराए काम में ले सकता है। - 5.आवासीय इकाई को छोड़कर आवासीय परियोजना सहित अन्य रूपांतरण हेतु वहां पहुंचने के लिए 30 फुट रास्ता छोड़ना होगा जो कटान शुदा होगा।
- 6.आवासीय परियोजना में 40% भूमि सार्वजनिक परियोजन व सुविधाओं हेतु छोड़नी होगी 60% भूमि ही आवासीय काम में ली जा सकेगी।
- 7.आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर जमाबंदी नक्शा शुल्क के चालान की प्रति परियोजना का नक्शा आदि संलग्न कर ऑनलाइन जमा होंगे।
- 8.पत्रावली जमा होने के 90 दिन में कार्यवाही पूर्ण की जावेगी यदि कोई अधिकारी विलंब करता है तो उससे उच्चतर अधिकारी 30 दिन में आदेश पारित करेगा और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
- 9.यदि तत्काल रूपांतरण कराना हो तो ₹10000 व देय दर का चालान जमा करना होगा, 15 कार्य दिवसों में रूपांतरण कार्यवाही पूर्ण होगी।
- 10.रूपांतरण से पूर्व यदि निर्माण कार्य कर लिया हो तो नियत दर का चार गुना शुल्क देना होगा।
- 11.रूपांतरित क्षेत्र का अंतरण(बेचान ) किया जा सकेगा।
- 12.रूपांतरित क्षेत्र का उपयोग 5 वर्ष में करना होगा। विफल रहने पर कलेक्टर की अनुमति से 25% अतिरिक्त शुल्क देकर 5 वर्ष की अवधि बढ़ाई जाएगी इस पर भी विफल रहे तो भूमि पुनः कृषि दर्ज कर दी जाएगी व शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- 13.यदि पत्रावली ना मंजूर हो गई या वापस ले ली तो शुल्क का 5% काट कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।
- 14.जलाशय नदी नाला झील या इनके कैचमेंट क्षेत्र की भूमि व माफी मन्दिर की भूमि का रूपांतरण नहीं हो सकेगा।
- 15.रूपांतरण होने वाली भूमि राष्ट्रीय या राज्य मार्ग पर होने पर सड़क के मध्य से 40 मीटर जिला मुख्य मार्ग पर 25 मीटर , अन्य जिला मार्ग पर 15 मीटर व ग्रामीण सड़क के मध्य से 12.5 मीटर भूमि छोड़कर रूपांतरण होगा,वह भूमि उसकी खातिरदारी में बनी रहेगी।
- 16.यदि सहखातेदार हैं तो सभी आवेदक होंगे अन्यथा रूपांतरण से पहले खाता विभाजन करना होगा।