अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत गुरला ने जारी किए नोटिस
गुरला,भीलवाड़ा (बद्रीलाल माली)
गुरला:-नेशनल हाईवे 758 स्थित गुरला में कुछ ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) के पत्रांक एफ.4(3) दिशा-निर्देश/विधि/पंरा/2024/ के तहत ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि एवं खातेदारी भूमि, चरागाह पर अतिचारियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उसे हटाएं जाने की प्रभावी कार्रवाई के लिए ग्राम पंचायत गुरला के ग्राम सरपंच श्रवण गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत गुरला में अतिक्रमण करने वालों को ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें पांच दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है,यदि ग्रामीणों के पास आबादी भूमि पर स्वामित्व का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण है तो उक्त अवधि से पूर्व कार्यालय हाजा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस पर पंचायत द्वारा विचार किया जावेगा। यदि ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण हटाकर तामीली रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो पंचायत द्वारा पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 62 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटवा दिया जावेगा।
यदि किसी व्यक्ति को गांव में अतिक्रमण की जानकारी हो तो ग्राम पंचायत को अवगत करने के लिए कहाँ गया जिससे ठोस कार्रवाई की जा सके