भार वाहनो का वार्षिक कर 15 मार्च तक जमा करायें
भरतपुर, 13 मार्च। ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनके भार वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का कर 15 मार्च तक जमा करा सकते हैं। नियत तिथि पश्चात कर जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी एवं चैकिंग कार्यवाही के माध्यम से वाहन जब्ती की कार्यवाई की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मथुरा प्रसाद मीणा ने बताया कि वाहन स्वामी अपना कर स्वयं ऑनलाईन माध्यम से अथवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय केशव नगर भरतपुर में जमा करा सकते हैं साथ ही ऐसे वाहन स्वामी जिनका पिछला कर 31 मार्च 2023 तक बकाया है उनको कर जमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत देय कर पर शास्ति एवं ब्याज की छूट प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहन जिन पर ई-रवन्ना के माध्यम से खनन विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ओवरलोडिंग के प्रकरण दर्ज है उनके निस्तारण पर भी राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत जुर्माना राषि में 95 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। उन्होंनने समस्त वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा, चालान एवं जब्ती आदि की कार्यवाही से बचने हेतु समय पर कर जमा करावे और एमनेस्टी योजना का लाभ लेवें।