आर्म्स लाइसेंस धारक 20 मार्च तक आवश्यक रूप से आर्म्स सेफ कस्टडी में जमा कराएं
*आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी*
*आर्म्स के सेफ कस्टडी में जमा करने से छूट चाहने वाले 26 मार्च तक प्रार्थना पत्र जमा कराएं*
भरतपुर, 18 मार्च। निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा के आम चुनाव-2024 के दौरान जिला भरतपुर की राजस्व सीमा में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था, लोकशांति बनाये रखने के लिए जिला भरतपुर की राजस्व सीमा में अधिवासित, विद्यमान वैध आयुध अनुज्ञप्ति धारकों के आयुध अविलम्व जमा कराया जाना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि इसी क्रम में 18 मार्च 2024 को जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर आर्म्स लाईसेंस धारकों को 20 मार्च 2024 तक अतिआवश्यक रूप से अपने आर्म्स, एम्युनिशन सेफ कस्टडी में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी थानाधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों की पहचान की जावेगी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है या जो गत चुनावों में या अन्य प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने वाले दंगों में लिप्त रहे है। साथ ही ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण, अन्वीक्षा स्तर पर है या आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि हुई है या शांति भंग के प्रकरण में पाबंद किया हुआ है ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों के शस्त्र जमा किये जावेंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे लाईसेंस धारक, जो क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, सैक्टर अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के सन्दर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयग्रस्त कर निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है। ऐसे आर्म्स लाईसेंस धारक, जो क्रिटिकल (संवेदनशील, अतिसंवेदनशील) श्रेणी के मतदान केन्द्रों (यथागत गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमि, जातीय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव अपराध के लिए चिन्हित मतदान केन्द्र) के अधीन निवास करते है। ऐसे लाईसेंस धारक आदेश की पालना में आर्म्स एम्युनिशन सेफ कस्टडी में जमा करवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर लाईसेंसधारी के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधित 2016) के अन्तर्गत नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी अपने आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से शस्त्र को सेफ कस्टडी में जमा कराने से छूट चाहता है, वह अपना प्रार्थना पत्र 26 मार्च 2024 तक स्पष्ट कारण अंकित करते हुए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (न्याय अनुभाग कमरा नं0 10 कलैक्ट्रेट भरतपुर के मार्फत) को प्रस्तुत होंगे।