ड्रॉप आउट बच्चों को प्रवेश देने व बाल विवाह रोकथाम हेतु ADJ ने दिए निर्देश
शाहपुरा (भीलवाडा, राजस्थान/ बृजेश शर्मा) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के द्वारा बाल विवाह रोकथाम तथा कोरोना महामारी के दौरान अथवा अन्य कारणो से स्कूल ड्रोप आउट बच्चो को वापिस स्कूल लाने हेतु तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है।
जिसकी पालना मे अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शाहपुरा भीलवाड़ा सुनील कुमार ओझा द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा व बी.डी.ओ शाहपुरा को एक पत्र लिखकर बालविवाह रोकथाम हेतु एक कन्ट्रोलरूम स्थापित करने एंव टास्क फोर्स का गठन करके सघन बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाने बाबत् निर्देशित किया गया। एस.डी.ओ तथा बी.डी.ओ को यह भी निर्देशित किया गया कि वह उनके अधिनस्त समस्त अधिकारियों, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, ग्रामसचिव, पंचायत व एन.जी.ओ के सक्रिय सहयोग से ऐसे परिवारों को चिह्नित करें जहां बच्चो ने किसी भी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है एवं ऐसे स्कूल ड्रोप आउट बच्चो को वापिस स्कूल लाया जावे।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहपुरा को स्कूल ड्रोप आउट बच्चो को वापिस स्कूल लाने हेतु तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर शाहपुरा क्षेत्र के विद्यालयों के माध्यम से जागृति अभियान चलाने हेतु पत्र लिखकर निर्देशित किया गया।
इसी क्रम मे अपर जिला न्यायाधीश ओझा के निर्देशन मे मंगलवार दिनांक 12.04.22 को पैनल अधिवक्ता अंकित शर्मा व तालुका सचिव वासिक खांन द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुण्ड गेट शाहपुरा भीलवाडा मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाकर अभियान की शुरूआत की गई। अधिवक्ता अंकित शर्मा ने विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल विवाह जेसीकुरीति के अपराध एवं दुष्परिणाम, बाल श्रम अपराध आदि कानूनों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को स्कूल ड्रोप आउट बच्चों को वापिस स्कूल लाने के लिये प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवीलाल बैरवा, अध्यापिका सुधा पारीक, वर्षा व्यास आदि उपस्थित थे।