अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट ने एसआई जीतराम को गिरफ्तारी वारंट से किया तलब
रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर, राजस्थान/ संजय बिश्नोई) रायसिंहनगर एडीजे अनिल शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के विचाराधीन प्रकरण में बतौर गवाह पेश नहीं होने पर एसआई जीतराम को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। कोर्ट ने वारंट पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एसपी बीकानेर को एसआई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के दो प्रकरणों में रायसिंहनगर पुलिस थाना के तत्कालीन एसआई जीतराम को 24,अगस्त 2022 को नोटिस
जारी करके 6 सितंबर 2022 को गवाही देने के लिए उपस्थित होने के लिए पाबंद किया इसके बावजूद एसआई गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने एसआई जीतराम की
अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने नोटिस जारी टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से एसआई का जिम्मेदार पद होना काफी महत्वपूर्ण होता है।बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद एसआई अभियोजन साक्ष्य से गुरेज कर रहे हैं। अत: एसआई को गिरफ्तार करके अदालत में गवाही के लिए पेश किया जाए