गोविन्दगढ़ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मृतक के पति को सौंपा 2 लाख का चेक
गोविन्दगढ़ में बीमाधारी मृतक के पति को सौंपा 2 लाख का चेक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दिया कवर । मृतक के पति ने प्रधानमंत्री एवं SBI बैंक को दिया धन्यवाद ।
गोविन्दगढ़, अलवर
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में आज मृतक के परिवार को बीमा राशि प्रदान की गई
भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत विजयलक्ष्मी पत्नी राजकुमार सेन का बीमा एसबीआई गोविंदगढ़ ब्रांच में कराया गया था जिसे बीसी पॉइंट पर टेकचन्द सैनी के द्वारा किया गया था
17 सितंबर को विजयलक्ष्मी की आकस्मिक मृत्यु हो गई जिसके बाद बीसी टेक चंद सैनी के द्वारा विजयलक्ष्मी के परिवार से संपर्क किया गया और उन्हें इसे बीमा के बारे में बताया जिसके बाद राजकुमार सेन एसबीआई बैंक की ब्रांच पहुंचे जहां 5 दिसंबर को फाइल सबमिट की गई और आज 23 दिसंबर को एसबीआई की ब्रांच गोविंदगढ़ में मैनेजर विक्रम सिंह के द्वारा राजकुमार सेन के खाते में दो लाख की राशि हस्तांतरित कर दी गई। राशि को राजकुमार सेन को भेंट करते समय मैनेजर विक्रम सिंह सहित बैंक के स्टाफ एवं बैंक बीसी टेकचन्द सैनी मौजूद रहे
गौरतलब है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के अंतर्गत पालिसी धारक की 18 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रूपये धनराशि पालिसी धारक के परिवार को दे दी जाएगी । जिससे वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते है । इस योजना के ज़रिये भारतीयों नागरिको को PMJJBY से कवर करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए ₹330 की राशि जमा कराई जाती है
45 दिनों के बाद ही होगा जोखिम कवर लागू
वे सभी नागरिक जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह पात्रता की शर्तें चेक करके इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पहले से इस योजना के अंतर्गत नामांकित हैं तो आपको प्रतिवर्ष दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवर्ष आपके बैंक खाते से प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी और आपका निवीकरण कर दिया जाएगा। सभी नए खरीदार इस योजना के अंतर्गत नामांकन के पहले 45 दिन तक क्लेम नहीं कर सकते। 45 दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही क्लेम किया जा सकता है। पहले 45 दिनों में कंपनी द्वारा किसी भी दावे का निपटान नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आवेदक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है तो इस स्थिति में आवेदक को भुगतान किया जाएगा।