पीटीआई भर्ती 2022 के मामले में चयन बोर्ड व शिक्षा विभाग से अदालत द्वारा जवाब तलब
लक्ष्मणगढ़,अलवर (कमलेश जैन)
राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 के विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के अदालती आदेश के बावजूद विशेषज्ञ कमेटी से नहीं कराने पर शिक्षा विभाग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आज सोमवार को जवाब तलब किया। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश बॉक्सर जुबेर खान व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले पर पैरवी अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने की। चयन बोर्ड द्वारा 5546 पदों पर चल रही पीटीआई भर्ती का 31 मई 2023 को अन्तिम परिणाम जारी होने के पश्चात 20 जुलाई 2023 तक चयनित अभ्यर्थियों से जिला आवंटन प्रपत्र भरवाए जा रहे है।
याचिकाकर्ता भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की समिति के पूर्व सदस्य बॉक्सर जुबेर खान तहसील क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का कहना है कि विवादित प्रश्न-उत्तरों की वजह से चयन बोर्ड द्वारा सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है। चयन बोर्ड के पास योग्य एक्सपर्ट पैनल नहीं होने की वजह से प्रश्न-उत्तरो में खामियां विराजमान हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद का भार हरिप्रसाद शर्मा द्वारा संभालने के पश्चात भर्तियों में विवादित प्रश्न उत्तरों के मामले ज्यादा आ रहे हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष व एक्सपर्ट पैनल कमेटी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।