नूंह हरियाणा में दंगे को लेकर गोविंदगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में धारा 144 लागू
गोविंदगढ़ , अलवर
हरियाणा के नूंह में शोभायात्रा पर पथराव एवं दंगे के बाद हुई स्थिति को देखते हुए अलवर जिला एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के साथ सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है इसके अलावा हरियाणा सीमा से सटे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है
गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित 10 उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। हर स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मंगलवार की देर शाम करीब 8:15 पर रामगढ़ पहुंचे और वहां स्थानीय अधिकारी से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
धारा 144 लागू:-
उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गोविंदगढ़ ने अपने आदेशों में बताया कि आगामी दिवसो में आने वाले पर्व/ त्यौहार एवं अवसरों पर धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा शहर में रैली /धरना/ जुलूस निकालने जाने एवं अलवर जिले के समीपवर्ती राज्य हरियाणा के जिला नूंह/सोहना घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए सोशल ,मीडिया यथा फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप इत्यादि पर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अवांछित एवं बाधक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोग शांति बनाए रखने हेतु उपखंड क्षेत्र गोविंदगढ़ की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 दिवस के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधान लागू किए गए हैं
1. उपखण्ड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस / रैली / धरना प्रदर्शन इत्यादि बिना अनुमति के प्रतिबन्धित रहेगें। सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोंरजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन से पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
2. कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट या सोशल मिडिया यथा facebook, twitter, whatsapp. youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष युक्त आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नही करेगा।
3. कोई भी व्यक्ति उपखण्ड क्षेत्र गोविन्दगढ की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे- रिलाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, बी. एल. गन/ एम.एल.गन, राईफल्स एवं अन्य धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बर्फी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ लेकर चलेगा।