चार साल की मासूम से कुकृत्य के अपराधी को उदयपुर कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा
उदयपुर (राजस्थान/मुकेश मेनारिया) उदयपुर में 4 साल की मासूम से बलात्कार के प्रयास के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास व 70 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं। हैरानी की बात यह है कि मामले में पीड़ित बच्ची की मां अपने बयान से पलट गई। इसके बावजूद कोर्ट ने पिता के बयान व डीएनए रिपोर्ट को आधार मानकर सजा सुनाई।
सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने 17 गवाह, 29 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। बचाव पक्ष ने 7 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस के बाद पोक्सो कोर्ट 1 के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने मगनलाल को 20 साल की कठोर सजा सुनाई और 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
घर के बाहर खेल रही थी बच्ची
अंबामाता क्षेत्र में 25 जुलाई 2019 की रात 8 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पीपलवाड़ा झाड़ोल हाल एकलव्य कॉलोनी निवासी मगनलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल उसे अपने किराए के अंडरग्राउंड में बने कमरे में ले गया और बलात्कार का प्रयास किया। परिवार को घटना के पता चलने पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। तत्कालीन एसपी कैलाश विश्नोई के आदेश के बाद मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया।
मां के बयान बदलने के बाद पीड़िता बच्ची ने भी बदल दिए बयान
पीड़िता की मां ने अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया। मामले में मां के बयान बदलने के बाद पीड़िता बच्ची ने भी बयान बदल लिए। आशंका जताई कि उसने मां के कहे अनुसार घटना के तथ्यों से इनकार किया होगा।