घासोली में बाल विवाह निषेध अभियान एवं चिरंजीवी योजना हेतु विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित
किशनगढ़बास (अलवर, राजस्थान/ श्याम नूरनगर)तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1) के तत्वाधान में ग्राम पंचायत घासौली में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में ग्राम पंचायत के समस्त कर्मचारी एवं ग्राम के उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की गई पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी एवं पीएलबी गुलाब शर्मा द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान की गई गुलाब शर्मा ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता मुकेश कुमार सैनी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अभियान जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया साथ ही बताया कि बाल विवाह में शामिल होने पर बाल विवाह करने वाले लोगों को 2 वर्ष का सजा वह एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा सूचना देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कर्मचारी को किसी प्रकार की दबाव देना या सामाजिक पंचायत करना कानूनी अपराध है कार्यक्रम का आयोजन. के दौरान कोविड-19 की सतर्कता को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर आयोजित किया गया साथ ही कोविड-19 कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी एवं हाथों को बार-बार सैनिटाइजर एवं साबुन से धोने के लिए प्रेरित किया साथ ही बताया कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले जिससे कोरोनावायरस की चैन को तोड़ा जा सके जा सके ग्राम विकास अधिकारी महेश कौशिक लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी ,साथ ही कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों को प्रेरित किया ,इस अवसर पर सचिव महेश कुमार कौशिक कायमदीन पटवारी राकेश, जुबेर खान घासोली ,रूद्दार खॉन,सहित लोग उपस्थित रहे