मृत्युभोज करने पर प्रशासन हुआ सख्त
*पुलिस को सूचना नहीं दी तो पंच, सरपंच, ग्रामसेवक और हल्का पटवारी पर होगी कार्यवाही*
नारायणपुर अलवर
नारायणपुर । कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकारें इससे निपटने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रही हैं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है तो कहीं दुकानों के खुलने और बंद होने का समय भी तय कर दिया गया। ऐसी ही एक कोशिश राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में मृत्युभोज कराने वालों पर राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधान के अनुसार मृत्युभोज होने की सूचना न्यायालय को दिए जाने का दायित्व पंच, हल्का पटवारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को दिया गया है एवं इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर दंड का प्रावधान किया गया है। अपराध शाखा के डीआईजी किशन सहाय ने सभी एसपी को मृत्युभोज पर लगाम लगाने के आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मृत्युभोज की सूचना न देने पर पंच, सरपंच के आलावा पटवारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना है
नारायणपुर उपतहसील के नायब तहसीलदार कैलाशचंद पोसवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत की आगामी होने वाली मीटिंग के दौरान सर्वप्रथम मृत्यु भोज पर रोक लगाने के लिए आमसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और मृत्युभोज जैसी कृतियों को खत्म करेंगे। इसकी जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी, पंच, सरपंच, हल्का पटवारी, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी सभी को मृत्यु भोज की जानकारी देनी होगी एवं जिस क्षेत्र में मृत्यु भोज होने की संभावना है उसे पाबंद करवाया जाएगा। 15, 17 एवं 18 जुलाई को क्षेत्र में मृत्यु भोज होने की संभावना पर वहां पटवारी भेजकर मौका पर्चा बनाकर उनके साइन करवाए गए हैं तथा पाबंद किया गया कि आप मृत्यु भोज नहीं करोगे और अपने आसपास के लोगों को भी भोजन नहीं करवाओगे। यदि इसके बावजूद वह उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृत्युभोज की सूचना कोई भी जागरूक नागरिक स्थानीय प्रशासन को दे सकता है उनकी सूचना के आधार पर प्रशासन संज्ञान लेकर मृत्यु भोज बंद करवाने के लिए पाबंद करेगा।
संवाददाता - सुनील कुमारशर्मा नारायणपुर