ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की मनमानी कर्मचारी पर पड़ रही है भारी
भरतपुर,राजस्थान
डीग (23सितम्बर) -सिविल रिट संख्या 8हजार 3सौ 48/ 20 माननीय उच्च न्यायालय में 13 अगस्त 2020 को मनीष कुमार द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई। जिसमें ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत प्रार्थीओं को ना हटाने का अनुरोध किया गया था। जिसे न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक स्थगन आदेश जारी किए और सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को लगाए रखने के निर्देश दिए ।जिसको लेकर एडीपीसी द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को मौखिक दूरभाषा से आदेश दिए गए कि इन प्रार्थियों को न हटाते हुए पुनः कार्य ग्रहण कराया जाए।
जिसे लेकर प्रार्थी अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के समक्ष कार्य ग्रहण करने के लिए आवेदन लेकर प्रस्तुत हुए। जिसमें कामां ,कुम्हेर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा तो प्रार्थीयों को कार्य ग्रहण करा दिया गया। लेकिन जब मैं मोहित कुमार डीग मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारा सिंह सिनसिनवार के समक्ष पेश हुआ और कार्य ग्रहण कराने का अनुरोध किया तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह कहते हुए कार्य ग्रहण कराने से मना कर दिया की मैं एडीपीसी भरतपुर के द्वारा दूरभाष पर दिए गए आदेशों को नहीं मानता मुझे लिखित में आदेश चाहिए और लिखित आदेश आने पर ही कार्य ग्रहण कराऊंगा। इस मामले को लेकर प्रार्थी मोहित कुमार ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर मनमानी करने व परेशान करने का आरोप लगाया है।
प्रार्थी मोहित कुमार का कहना है- मैं करीब 15 दिनों से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं। लेकिन मुझे अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य ग्रहण नहीं कराया गया है।
इस मामले को लेकर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारा सिंह सिनसिनवार का कहना है कि- एडीपीसी द्वारा दूर भाषा पर कार्य ग्रहण कराने के आदेश दिए दिये थे।जिसपर विजय पाराशर नामक व्यक्ति मेरें पास आया और मेने उसे कार्यग्रहण करा दिया गया।मोहित कुमार नामक व्यक्ति मेरे पास कोई भी नही आया है।यह जो आरोप लगाये है वह गलत है।
- रमन कुमार की रिपोर्ट