बिना फार्मासिस्ट लाइसेंस के दवा व्यवसाय करने पर दवा व्यवसायी के खिलाफ केस दर्ज
बूँदी (राजस्थान/राकेश नामा) बूंदी जिले के नीम के खेड़ा में गणपति मेडिकल स्टोर अजय कुमार सोनी निवासी नमाना द्वारा अवैध रूप से लाइसेंस के निरस्त होने के बाद भी दवा व्यवसाय करते पाए जाने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी योगेश कुमार द्वारा जांच की गई एवं जांच के दौरान पाया गया कि फर्म मालिक द्वारा कानूनी रूप से दवा खरीद कर दवा व्यवसाई संचालित कर रहा था
बून्दी औषधि नियंत्रक अधिकारी योगेश कुमार ने जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दवा व्यवसाय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की स्वीकृति जयपुर मुख्यालय से ले ली गई हैमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी में गैर कानूनी रूप से बिना फार्मासिस्ट एवं बिना लाइसेंस की दवा व्यवसाय करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में दोषी को सजा दिलाने का परिवाद पेश किया हैं
औषधि नियंत्रक अधिकारी योगेश कुमार ने बताया की बिना लाइसेंस वह बिना फार्मासिस्ट को मरीजों को दवा बेचना कानूनी अपराध है जिसके तहत औषधि नियम 1940 के तहत 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है