गेहूं कम देने पर डीलर का लाइसेंस हुआ निलंबित
नगर भरतपुर
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) ने ग्राम पंचायत चिरावल माली में राशन सामग्री वितरण में गबन व अनियमितता करने पर उचित मूल्य दुकानदार बिजेंद्र सिंह का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश किए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चिरावल माली में राशन डीलर बिजेंद्र सिंह के द्वारा 11 यूनिट पर 110 किलो की जगह मात्र 40 किलो गेहूं मौके पर दिया जाना पाया गया। जिसकी उपभोक्ताओं की शिकायत पर गत 14 सितंबर को ग्राम पंचायत चिरावल माली स्थित उचित मूल्य दुकान की जांच की गई। जिसमे निरीक्षण उपरांत दुकान में 5 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया। इसके अलावा ग्रामीणों की ओर से डीलर के खिलाफ निर्धारित से कम मात्रा में राशन सामग्री वितरण की शिकायत की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) सुभाष चन्द गोयल ने ग्राम पंचायत चिरावल माली स्थित उचित मूल्य दुकानदार बिजेंद्र सिंह का लाईसेंस निलंबित करने के आदेश किए है।