ग्राम तहनोली में बाल विवाह निषेध अभियान एवं चिरंजीवी योजना हेतु विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित
किशनगढ़बास (अलवर,राजस्थान/ गोल्डी गरेवाल) किशनगढ़बास समीपवर्ती ग्राम पंचायत तहनोली मुख्यालय पर तालुका विधिक सेवा समिति (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1) के तत्वाधान शिविर का आयोजन किया गया। सरपँच संजीव कुमार ने बताया कि शिविर में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई । इस मौके पर पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी एवं पीएलबी गुलाब शर्मा द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान की गई । इस अवसर पर गुलाब शर्मा ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता मुकेश कुमार सैनी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अभियान जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया साथ ही बताया कि बाल विवाह में शामिल होने पर बाल विवाह करने वाले लोगों को 2 वर्ष का सजा व एक लाख का जुर्माना का प्रावधान होने व सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाने तथा सूचना देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कर्मचारी को किसी प्रकार की दबाव देने या सामाजिक पंचायत करना कानूनी अपराध होने के बारे में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोविड-19 की सतर्कता को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार प किया गया । वहीँ कोविड-19 कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी एवं हाथों को बार-बार सैनिटाइजर एवं साबुन से धोने के लिए प्रेरित किया ब बताया कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले जिससे कोरोनावायरस की चैन को तोड़ा जा सके जा सके। सरपंच संजीव कुमार ने लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक गिर्राज प्रसाद शर्मा, एनजीओ से सुभाष मीणा, गोल्डी गरेवाल, नीरज लाम्बा , भीमेन्द्र यादव , सुभाष सिंधी, धिमेन्द यादव,आशा यादव, संजू, नीलम, शकुन्तला, सन्तोष, कृष्णा देवी सहित ग्रामीण मौजूद रहे।