राज्य सरकार ने लॉक डाउन 4.0 के लिए जारी की गाइडलाइन

नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के कंटेनमेंट जोन्स में पुरानी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। जबकि कामकाजी लोग काम के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। इसके अलावा लोगों को मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

May 19, 2020 - 13:19
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राज्य सरकार ने लॉक डाउन 4.0 के लिए जारी की गाइडलाइन

देश में लोक डाउन का चौथा चरण सोमवार से लागू हो गया जो 31 मई तक चलेगा इसमें केंद्र में सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेंनमेंट जोन तक सीमित कर दी है  कर्नाटक पंजाब और राजस्थान में सैलून तक खोल दिए गए हैं लेकिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार समेत कुछ राज्यों ने छूट को लेकर अभी फैसला नहीं किया है
राजस्थान में होटल सिनेमा शैक्षणिक संस्थान समारोह पार्टी खेल गतिविधि वे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे साथ ही पान गुटखा तंबाकू के बेचने पर रोक जारी रहेगी

राजस्थान सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइलाइन्स जारी कर दी गई है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के कंटेनमेंट जोन्स में पुरानी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। जबकि कामकाजी लोग काम के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। इसके अलावा लोगों को मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर 5 लोग से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी।

नए दिशानिर्देशों के तहत प्राइवेट और सरकारी कार्यालय को  50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिम,सिनेमा,स्कूल,कॉलेज रहेंगे बंद। इसके अलावा सभी तरह के समारोहों पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी। राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी और कोच,स्टाफ को ही अनुमति दी जाएगी।

 छोटी दुकान में एक बार में 2 से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 लोग से अधिक बिना मास्क के नहीं जा सकेंगे

काम पर आने जाने के लिए बसें चलेंगी

शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी होगी -शादी समारोह के लिए एसडीएम को सूचना देना जरूरी होगा 50 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इसके उल्लंघन पर भारी जुर्माना राशि भी देनी पड़ सकती है अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं
ब्यूटी पार्लर सैलून हर ग्राहक के बाद सैनिटाइज करने होंगे- रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन तीनों में ही ब्यूटी पार्लर सैलून खोले जा सकेंगे लेकिन हर ग्राहक के बाद इन्हें सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा

प्रदेश में शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा साथ ही आवश्यक सेवा में लगे वाहन कर्मचारियों को इससे छूट मिलेगी

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