चाइनीज मांझे की कानूनी रोक की पालना हो सुनिश्चित, बेचने पर 5 साल तक की हो सकती है सजा

Jan 12, 2022 - 02:12
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चाइनीज मांझे की कानूनी रोक की पालना हो सुनिश्चित, बेचने पर 5 साल तक की हो सकती है सजा
चाइनीज मांझे की कानूनी रोक की पालना हो सुनिश्चित, बेचने पर 5 साल तक की हो सकती है सजा

भीलवाड़ा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने प्रदेश मंे पतंग उड़ाने के लिए चाईनिज लोहे से मिश्रित मांझे की कानूनी रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रही बिक्री व उपयोग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर संबंधित अधिकारियों से दुकानों की जांच करवाते हुए चाईनिज मांझा बिक्री को रोकने तथा बेचने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।
जाजू ने बताया कि पतंग उड़ाने के लिए चाईनिज लोहा मिश्रित मांझे के उपयोग से जयपुर सहित समूचे प्रदेश मंे लगभग 2000 बेजुबान पक्षियों तथा 3-4 से व्यक्तियांे की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है वहीं 5000 से अधिक परिन्दे जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जाजू ने आगे बताया कि चाईनिज पतंग उड़ाने की डोर मजबूत नाईलॉन के धागे से बनी होने के कारण पतंग उड़ाते वक्त परिन्दांे व राहगीर व मोटरसाईकिल चालकों के गले व किसी भी अंग मंे फंस जाने से मृत्यु हो जाती है व लोहा मिश्रित होने से बिजली के तारांे के अड़ जाने से अनेक बार करन्ट से पतंग उड़ाने वालों की भी मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है। जाजू ने यह भी बताया कि चाईनिज मांझा बेचने पर 5 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। जाजू ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरांे से धातु मिश्रित चाइनिज मांझे पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही करने तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल मंे लाने की अपील की है।

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