फर्जी ग्राम सभा प्रकरण की शिकायत करने पर सरपंच ने परिवादी को अंजाम भुगतने की दी धमकी, परिवादी ने मामला कराया दर्ज
खबर प्रकाशन के बाद अधिकारियों ने लिया था संज्ञान, जांच में सरपंच दोषी
सरपंच के खिलाफ़ सरकारी दस्तावेजों में छेड़खानी करने का आरोप लगाकर बर्डोद निवासी महिपाल चौहान ने कराया मामला दर्ज,
420, 467, 468, 471 आईपीसी की धाराओं में हुआ दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी
बर्डोद (अलवर, राजस्थान/ मनीष सोनी) ग्राम पंचायत बर्डोद में सरपंच पूजा निंभोरिया द्वारा सरकारी दस्तावेजो में कांट- छांट कर फर्जी ग्राम सभा आयोजित करने के प्रकरण में शिकायत करने पर सरपंच पूजा निंभोरिया ने शिकायत करने वाले परिवादी को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। मामले के संदर्भ में परिवादी महिपाल सिंह चौहान (30) वर्ष पुत्र कप्तान सिंह चौहान निवासी बर्डोद ने बहरोड़ थाना में जरिए कोर्ट इस्तगासा से मामला दर्ज कराया है। परिवादी ने बहरोड़ थाना पुलिस को बताया कि सरपंच पूजा निंभोरिया ग्राम पंचायत बर्डोद की मुखिया ए़ंव जनप्रतिनिधि है। सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी कागजात ए़ंव ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के रजिस्टर में कांट छांट करते हुए फर्जकारी की है। दिनांक 6/10/2020 को फर्जी ग्राम का आयोजन करते हुए सरकारी कागजात में कांट छांट करते हुए अपने निजी स्वार्थ एवं विशेष हितबद्ध लोगों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से ए़ंव ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत वासियों, आम नागरिकों को अपने हक , अधिकारियों से वंचित करने की मंशा से फर्जी ग्राम सभा की आड में प्रस्ताव लेकर वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई। जबकि दिनांक 6/10/2020 को ग्राम पंचायत सरपंच पूजा निंभोरिया द्वारा कोई, किसी प्रकार की ग्राम सभा आयोजित नहीं हुई। सरपंच पूजा निंभोरिया ने ग्राम पंचायत के लोगों से छल कपट धोखा करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचा है। जो वर्तमान सरपंच वर्तमान सरपंच पूजा निंभोरिया द्वारा उक्त फर्जी ग्राम सभा को अपने कार्यकाल में दिखाया गया है। जबकि वास्तविक रूप से ग्राम सभा का आयोजन पूर्व सरपंच सुनील भारद्वाज के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी। जबकि ग्राम सभा की कार्यवाही को लिखने का अधिकार ग्राम विकास अधिकारी को है। जबकि ग्राम सभा की कार्यवाही ग्राम रोजगार सहायक किशन लाल पुत्र लालाराम जाति कुम्हार निवासी बर्डोद द्वारा लिखी गई है। तथा ग्राम विकास अधिकारी बलवंत सिंह यादव के उपस्थिति रजिस्टर में अवकाश लिखा हुआ है। और ग्राम सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर मौजूद हैं। वहीं ग्राम सभा आयोजित करने से पूर्व सार्वजनिक रूप से सुचना निकाली जाती है। जो भी नहीं निकाली गई। सरपंच द्वारा फर्जी ग्राम सभा की जानकारी लगने पर ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने पंचायत मुख्यालय पर होने वाली पाक्षिक बैठक का जमकर विरोध प्रदर्शन कर सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की थी। जिसकी दिनांक 22/07/2020 को खबर को प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों ए़ंव चैनलों पर प्रकाशित खबर के बाद अधिकारियों ने जांच कमेटी का गठन किया। जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच में भी सरपंच पूजा निंभोरिया को दोषी पाया गया। जिसकी नकल सुचना के अधिकार के तहत प्राप्त की। सरपंच पूजा निंभोरिया को परिवादी महिपाल सिंह चौहान द्वारा शिकायत करने की जानकारी लगने पर दिनांक 6/01/2022 को परिवादी को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। की विरूद्ध कोई भी कार्यवाही हुई तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जिसकी मैंने 6/1/2022 को पुलिस थाना बहरोड़ में रिपोर्ट दी। मुझे आए दिन बुलाते रहे,और 13/01/2022 को रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया। सक्षम न्यायालय से आदेश के बाद ही रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। परिवादी ने थाना पुलिस एंव उच्चाधिकारियों से सुरक्षा की गुहार के साथ न्याय की मांग की है।