राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर होगा संगोष्ठी का आयोजन
भरतपुर, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा।
सम्भागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने बताया कि इस संगोष्ठी में उपभोक्ता अधिकारों के साथ-साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द ईरा ऑफ ई-कॉमर्स एंड डिजिटल टेड के सम्बंध में चर्चा की जायेगी।
इस अधिनियम की विशेषता है कि इसमें कम खर्च से वादों का त्वरित और सरल निष्पादन की व्यवस्था है। उपभोक्ता त्रुटिपूर्ण सामानों एवं सेवा में कमी का मामला उपभोक्ता फोरम में दायर कर मुआवजे की मांग कर सकते हैं जो किसी अन्य अधिनियम में नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग और देश स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कार्य करती है। जिला उपभोक्ता न्यायालय में 20 लाख तक राज्य आयोग में 20 लाख से एक करोड़ और राष्ट्रीय आयोग में एक करोड़ से अधिक राशि का वाद दायर किया जा सकता है।
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