विश्व बाल-श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन
राजगढ़ (अलवर, राजस्थान/ महेंद्र अवस्थी) तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से न्यायालय परिसर में विश्व बाल-श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति सचिव ने बताया कि इस मौके पर पैनल अधिवक्ता सुंदरलाल बैरवा व विजय सिंह मीणा ने आमजन को बाल श्रम कानूनी अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में कार्य करवाने वाले मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के प्रावधान के बारे में अवगत कराया। साथ ही बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही अनिवार्य शिक्षा और निशुल्क शिक्षा सहित अन्य योजनाओं से आमजन को अवगत करवाया। इस अवसर पर नालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया।