जिला कलेक्टर ने जारी किये आदेश: कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट किया प्रवेश तो होगी सख्त कार्यवाही
कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहिया वाहनों से आने वाले समस्त अधिकारियों ,कर्मचारियों व आगंतुकों को प्रवेश हेतु हेलमेट अनिवार्य, अवहेलना करने पर वसूला जाएगा जुर्माना व की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
भीलवाड़ा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं करने से समय-समय पर आकस्मिक घटनाएं ,दुर्घटनाएं घटित होने व ऐसी घटनाएं मानव जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध होने के मध्यनजर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग कड़ाई एवं अनिवार्य से लागू किए जाने हेतु जिला कलक्टर आशीष मोदी ने सोमवार को आदेश जारी किया ।
जिला कलक्टर के आदेशानुसार व्यापक जनहित व जन सुरक्षा के मध्यनजर जिला कलक्टर कार्यालय परिसर स्थित समस्त कार्यालयो जिनमें जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद ,उपखंड व तहसील व कोष कार्यालय, रसद व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी कार्यालय, आयोजना विभाग ,अनुजा निगम आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले आगंतुकों को आगामी 3 मार्च गुरुवार से आईएसआई मार्का हेलमेट पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा । जिला कलक्टर श्री मोदी के आदेशानुसार दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं किया जाने पर कलक्टर कार्यालय परिसर में सख्ती से प्रवेश वर्जित रहेगा एवं आगंतुकों से नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी, साथ ही कार्मिकों द्वारा उक्त आदेशों एवं नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार अनुसार
जुर्माना राशि वसुल साथ ही कार्मिकों द्वारा उक्त आदेशों एवं नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।