बड़ी खबर: जिले में धारा 144 लागू, अगले आदेश तक करना होगा इन नियमों का पालन
इस दौरान किसी भी तरह की सभा, जुलूस पर भी पाबंदी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटकर लेकर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं धूम सकेगा। सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे भी नहीं लगा सकेगा।
राजस्थान के पाली जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहतों ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर 2 अप्रैल से पूरी जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
ये आदेश 1 अप्रैल रात 12 बजे से आगामी आदेश तक जारी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट नमति मेहता की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में धारा 144 लागू रहने के दौरान 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। वहीं इस दौरान किसी भी तरह की सभा, जुलूस पर भी पाबंदी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटकर लेकर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं धूम सकेगा। सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे भी नहीं लगा सकेगा।
रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया या किसी भी तरह से भ्रामक प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की सामूहिक रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, मेले के संबंध में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी होगा। लेकिन सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी समारोह, पारिवरिक समारोह, धार्मक मेले आदि को लेकर अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। वहीं जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।