बिना मास्क घूमने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने की कार्यवाही

कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लागू कर दिया है। इसमें महामारी से निपटने के लिए जहां सरकार को अधिक अधिकार मिले हैं, वहीं बीमारी को फैलाने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई के आदेश जारी करते हुए नए कानून के उल्लंघन पर 10 हजार ₹ तक जुर्माना, दो साल की सजा या फिर दोनों सजा एकसाथ हो सकेगी।

May 5, 2020 - 17:22
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बिना मास्क घूमने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने की कार्यवाही

गोविन्दगढ़(अलवर)

जहां एक तरफ सरकार कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए अनेकों प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम एवं नियम बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है वही गोविंदगढ़ कस्बे में बाजार खुलने की छूट मिलने के बाद लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई जिस पर पुलिस एवं थाना प्रशासन ने लोगों पर सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क एव सोशल डिस्टेटेनसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही शुरू कर दी जिसमें सोमवार को 35 बिना वाले लोगों पर कार्यवाही हुई कार्यवाही में कुल 10600 का राजस्व जुर्माना राशि के तौर पर वसूला गया

नायब तहसीलदार श्री प्यारेलाल वर्मा ने बताया कि बाजार में लोगों से बार-बार समझाइश करने के बाद भी व्यापारी एवं  ग्राहक बिना मास्क के दिखाई देने लगे जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी जिस पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए आज बिना  मास्क के सामान बेच रहे 12 व्यापारियों पर  एवं 23 ग्राहक में मोटरसाइकिल चालकों पर कार्यवाही की गई

नायब तहसीलदार प्यारेलाल वर्मा ने बताया कि- राजस्थान सरकार के आदेशानुसार मास्क नहीं पहनने वालों से अब 200 जुर्माने के तौर पर वसूली किए जाएंगे। बिना मास्क पहने लोगों को चीजों को बेचने वाले दुकानदारों से 500 जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे ।

*सार्वजनिक जगह पर गुटखा या पान की पीक थूकने वालों से 200 जुर्माना वसूले जाएंगे।

*सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों से 500 जुर्माना और सार्वजनिक जगहों पर गुटका पान खाने वालों से 500 जुर्माना वसूल किए जाएंगे ।

*सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों से 100 और बिना अनुमति के शादी या कोई और फंक्शन    करने वालों से 5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा

 

तहसीलदार सुरेश चंद शर्मा ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने एवं बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आगामी आदेश तक लगातार कार्यवाही प्रशासन द्वारा जारी रखी जावेगी

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में क्या हुए नए बदलाव

अब पुलिस स्वप्रेरणा से अपराध दर्ज कर सकती है। जबकि अब तक महामारी से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (एनडीएमए) में कार्रवाई की जा रही थी। नए कानून के लागू होने के साथ ही राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 समाप्त हो गया हैं पुराने कानून मे कई गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के प्रावधान तक नहीं थे। नियमों की अवहेलना करने वालों पर भी कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर के जरिए इस्तगासा करना होता था, वहीं आईपीसी की धारा 188 में केवल छह माह की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान था।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के नए कानून में ये हैं प्रावधान

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा चार की उपधारा 2 के अनुसार किसी भी प्रथा या कृत्य के तहत भीड़ एकत्र होने से रोकने, व्यक्ति को क्वॉरंटीन करने, क्वॉरंटीन सेंटर बनाने, निरीक्षण, राज्य की सीमाओं को सील करने, लोक परिवहन के वाहनों को नियमित करने, सामाजिक दूरी बनाने, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र करने से रोकने, सरकारी एवं निजी कार्यस्थल पर काम करने वालों को प्रतिबंधित करना, दुकानों एवं व्यावसायिक कार्यालयों को खोलने व बंद करने, आवश्यक सेवाओं में मीडिया व स्वास्थ्य सहित अन्य को लेकर इसमें कार्रवाई की जा सकेगी।

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