तालुका विधिक सेवा समिति ने मनाया 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस
डीग (भरतपुर, राजस्थान/ पदम जैन) डीग कस्बे में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति डीग द्धारा अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा के निर्देशन में उपखंड के दर्जनों गांवों में विधिक शिविर आयोजित कर लोगो को मताधिकार के बारे जानकारी दी गई। क्षेत्रों में पैनल अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा और पीएलवी प्रियंका शर्मा द्वारा ग्रामीणों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जानकारी देते वताया कि किसी नागरिक को धर्म,जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. मताधिकार के लिए अट्ठारह वर्ष की आयु होना आवश्यक है। मताधिकार का अर्थ नागरिक के उस अधिकार से है जिसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान द्वारा करता है जो राज्य का शासन चलाते हैं।
इस दौरान लोगो को मताधिकार की शपथ दिलाई गई । शिविरो में ग्रामीणों को पर्यावरण प्रदूषण, धूम्रपान निषेध,बाल श्रम, दहेज प्रथा,पालनहार योजना, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, श्रमिक योजना, दिव्यांग योजना विश्वास ऋण योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई ।